सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण (संशोधन) अधिनियम के जनवरी में पारित होने के बाद केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए भर्ती अधिसूचना में नई आरक्षण नीति के तहत "आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग" श्रेणी के उम्मीदवारों को आयु सीमा, कट-ऑफ या संख्या में छूट नहीं दी गई है।
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आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सरकारी नौकरियों एवं शिक्षण संस्थाओं में 10% आरक्षण देने के प्रावधान वाले संविधान संशोधन विधेयक राज्यसभा में काफ़ी हंगामें के बाद पारित हो गया।
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